पिछले साल जनवरी में आंध्र प्रदेश की युवती एस्थर
अंहुया के साथ लूट, जलाने, दुष्कर्म और हत्या करने के
मामले में अदालत ने बाइक सवार चंद्रभान को दोषी ठहराया है। महिला अदालत की विशेष
जज वृशाली जोशी ने मंगलवार को 39 वर्षीय चंद्रभान सुदंम सनाप
को एस्थर कांड में दोषी करार दिया। इस दुष्कर्मी हत्यारे को बुधवार को सजा सुनाई
जाएगी।
गौरतलब है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, गोरेगांव में काम करने
वाली 23 वर्षीय एस्थर अंहुया क्रिसमस की छुट्टियां खत्म करके
विजयवाड़ा से सुबह पांच बजे मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल आई थी। प्लेटफार्म पर
ही उसने अपने दक्षिण मुंबई स्थित हॉस्टल जाने के लिए 300 रुपये
में चंद्रभान की कैब बुक की। वह कैब बनकर एस्थर से मिला था। हालांकि जब वह अपने
सामान के साथ स्टेशन से बाहर आई तो देखा चंद्रभान के पास कैब की जगह बाइक है। एक
घंटे तक कोई और साधन न मिलने के बाद एस्थर, चंद्रभान के साथ
बाइक पर जाने के लिए तैयार हो गई।
उपनगरीय इलाके कुंजरमर्ग पहुंचने के बाद चंद्रभान के पेट्रोल खत्म होने की
बात कहते हुए बाइक सड़क से नीचे उतार दी और एस्टर को सुनसान झाड़ियों में लेकर जाकर
दुष्कर्म का प्रयास किया। एस्टर द्वारा तगड़ा विरोध होने के बाद उसने पत्थर से उसके
सिर पर वार किया और दुपट्टे से गला दबा कर मार डाला। बाद में चंद्रभान ने गाड़ी से
पेट्रोल निकालकर उसके शव को जलाने का प्रयास भी किया और उसका सारा सामान लेकर फरार
हो गया।
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