विकास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण
के लिए राज्य सरकार ने नया फॉर्म्युला तैयार किया है। राजस्व व कृषि मंत्री एकनाथ
खडसे ने गुरुवार को बताया कि शहरों में शहरों में रेडीरेकनर मूल्य का ढाई गुना और
ग्रामीण क्षेत्रों में रेडीरेकनर दर का पांच गुना मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को देश का सबसे बेहतर अधिग्रहण प्रस्ताव करार दिया था। गुरुवार को राजस्व मंत्री खडसे ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का बाजार भाव 100 रुपए है तो इसके लिए मुआवजा दो गुना यानी 200 रुपए दिया जाएगा। साथ ही 100 फीसदी स्वेच्छा रकम यानि 200 रुपए और दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मोलभाव में 25 फीसदी अतिरिक्त रकम दी जाएगी। यानी ग्रामीण इलाकों में बाजार भाव से पांच गुना अधिक मुआवजा मिलेगा।
शहरी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के बारे में कहा कि वहां पर बाजार भाव से ढाई गुना अधिक मुआवजे के तौर पर जाएगा। इसका सरकार ने जीआर भी निकाल दिया है। नए प्रस्ताव के बारे में खडसे ने उम्मीद की है कि अब जमीन मालिकों को परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर एतराज नहीं होगा।
मुआवजा तय करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर की समिति गठित की जाएगी। उस समिति में जलसंसाधन, पीडब्लूडी, नगर रचना विभाग, संबंधित उपजिलाधिकारी और जिला सरकारी वकील सदस्य के रुप में होंगे।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को देश का सबसे बेहतर अधिग्रहण प्रस्ताव करार दिया था। गुरुवार को राजस्व मंत्री खडसे ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का बाजार भाव 100 रुपए है तो इसके लिए मुआवजा दो गुना यानी 200 रुपए दिया जाएगा। साथ ही 100 फीसदी स्वेच्छा रकम यानि 200 रुपए और दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मोलभाव में 25 फीसदी अतिरिक्त रकम दी जाएगी। यानी ग्रामीण इलाकों में बाजार भाव से पांच गुना अधिक मुआवजा मिलेगा।
शहरी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के बारे में कहा कि वहां पर बाजार भाव से ढाई गुना अधिक मुआवजे के तौर पर जाएगा। इसका सरकार ने जीआर भी निकाल दिया है। नए प्रस्ताव के बारे में खडसे ने उम्मीद की है कि अब जमीन मालिकों को परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर एतराज नहीं होगा।
मुआवजा तय करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर की समिति गठित की जाएगी। उस समिति में जलसंसाधन, पीडब्लूडी, नगर रचना विभाग, संबंधित उपजिलाधिकारी और जिला सरकारी वकील सदस्य के रुप में होंगे।
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