मुंबई में दही
हांडी कार्यक्रमों के दौरान होने वालों हादसों को देखते हुए अब कुछ नए नियम बनाए
गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए आदेश के बाद दही हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा
नहीं होगी और नाबालिगों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा।
दही हांडी के दौरान बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसपर कोर्ट ने यह फैसला दिया। हाई कोर्ट मटकी फोड़ने के अभ्यास के दौरान 14 साल के लड़के की मौत के बाद यह आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को आदेश दिया गया है कि अगर किसी मंडल में दही हांडी फोड़ने वाली टीम में कोई नाबालिग शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
दही हांडी के दौरान बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसपर कोर्ट ने यह फैसला दिया। हाई कोर्ट मटकी फोड़ने के अभ्यास के दौरान 14 साल के लड़के की मौत के बाद यह आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को आदेश दिया गया है कि अगर किसी मंडल में दही हांडी फोड़ने वाली टीम में कोई नाबालिग शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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