2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में बारह आरोपियों
को दोषी करार दे दिया गया है वहीं एक आरोपी को रिहा कर दिया है। धमाकों के 9 साल बाद शुक्रवार को हुई सुनवाई में माकोका कोर्ट ने धमाके के कुल 13 आरोपियों में से 12 को आरोपियों जिनमें आसिफ खान,
कमाल अंसारी, फैजल शेख, एहतेशाम
के अलावा नवेद हुसैन शामिल हैं को दोषी करार दिया है। वहीं अब्दुला वाहीद शेख को
अदालत ने बरी कर दिया है।
खबरों के अनुसार फिलहाल अदालत ने इन लोगों के खिलाफ
सजा का एलान नहीं किया है लेकिन माना जा रहा है कि इस केस में आरोपियों को फांसी
की सजा हो सकती है। खबरों के अनुसार इस केस में अदालत सजा का एलान 14 सितंबर
को करेगी।
मालूम हो कि 11 जुलाई 2006 को हुए माटुंगा से मीरा रोड के बीच एक के बाद एक 7 धमाके
हुए थे। 187 लोगों की मौत हुई थी और 817 अन्य घायल हुए थे। मामले की जांच मुंबई एटीएस को सौंपी गई है, जिसने सिमी पर साजिश रचने का आरोप लगाया था।
एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर
पूरी साजिश बेनकाब करने का दावा किया है। पाकिस्तान की शह पर प्रतिंबंधित संगठन
सिमी के लोगों ने धमाकों को अंजाम दिया।
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