महाराष्ट्र के गर्वनर ने संजय दत्त की की वो अर्जी खारिज कर दी है जिसमें
उन्होंने अपनी बची हुई सजा को माफ करने का कहा था।
एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक यह नामंजूरी पूर्व जस्टिस काटजू की
संजय दत्त के लिए राष्ट्रपति को भेजी दया याचिका के ठीक ढाई साल बाद हुई है।
काटजू ने एक पत्र राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन
सिंह और होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे को भी लिखा था।
संजय दत्त फिलहाल अपनी पांच साल की सजा को पूरा कर रहे हैं। उन पर गैर
कानूनी ढंग से हथियार रखने का आरोप है और आरोप है कि यही हथियार 1993
में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट का हिस्सा थे। इन सीरियल ब्लास्ट में 250 लोग मारे गए थे।
दत्त को जेल में लगभग 30 महीने हो चुके हैं और वे फरवरी 2016
तक आजाद होंगे।काटजू ने अपनी बहस का आधार इस बात को बनाया था कि
संजय दत्त 1993 के बम ब्लास्ट में शामिल नहीं थे और वे
आतंकवादी भी नहीं हैं। काटजू ने आवेदन में कहा था कि संजय दत्त पर केवल गैरकानूनी
ढंग से हथियार रखने का जुर्म सिद्ध होता है।
संजय दत्त अभी 30 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर हैं। उनकी यह अवधि 26
सितंबर को पूरी हो रही है।
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