Saturday, February 14, 2009

वैलंटाइन डे, मुंबईकरों केलिए खबर, १८ वर्ष के ऊपर की स्टूडॅण्ट के साथ सेक्स अमेरिकी कानून में वाजिब,

वैलंटाइन डे, मुंबईकरों केलिए खबर, १८ वर्ष के ऊपर की स्टूडॅण्ट के साथ सेक्स अमेरिकी कानून में वाजिब, दोस्त कर सकते है मस्ती
हेडिंग को देखकर चौंक गए ना आप ! लेकिन एक अमेरिकी कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान
कुछ यही मिसाल दी। कोर्ट ने माना कि अमेरिकी कानून के मुताबिक स्टूडंट की रजामंदी से उसके साथ सेक्स में कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। वॉशिंगटन के एक हाई स्कूल के टीचर मैथ्यू पर अपने नाबालिग स्टूडंट के साथ 2006 में दुराचार का आरोप था। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की थी कि इस मामले को खारिज कर दिया जाए। उनका तर्क था कि उस वक्त स्टूडंट की उम्र 18 साल थी। यानि वह बालिग थी। वॉशिंगटन कोर्ट के तीन सदस्यीय पैनल ने फैसला मैथ्यू के पक्ष में दिया और मामले को खारिज कर दिया। पैनल ने माना कि यह मामला ' नाबालिग से दुराचार ' के तहत नहीं आता। क्योंकि मामला आपराधिक तभी बनता है जब स्टूडंट की उम्र 16 या 17 साल होती। मैथ्यू के अटॉर्नी रॉब हिल ने कहा कि कानून के मुताबिक 18 साल से अधिक उम्र के स्टूडंट को नाबालिग नहीं कहा जा सकता।

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