Monday, March 3, 2014

मीरा- भाईंदर कर विभाग ने लेट फीस पर ब्याज की रकम हटाने का निर्णय लिया

अगर आपको हाउस टैक्स का बिल लेट से प्राप्त हुआ हो और आप उसका भुगतान करने गए हैं, तो कैश काउंटर पर बिल में ब्याज के रूप में शामिल लेट फीस को रद्द करने की मांग जरूर कीजिए। आपकी मांग पर लेट फीस बिल की कुल रकम में से घटा दी जाएगी। मीरा- भाईंदर कर विभाग ने लेट फीस पर ब्याज की रकम हटाने का निर्णय लिया है।
बता दें कि बीजेपी नगरसेवक मदन सिंह ने देरी से बिल पाने वालों से ली जा रही लेट फीस पर आक्षेप लिया था। इस समाचार को 22 फरवरी को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से छापा था। उसके बाद मीरा- भाईंदर मनपा आयुकत की आंख खुली और कर विभाग ने ब्याज ना लेने के लिए पत्र लिख कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, वर्ष में दो बार- जुलाई और जनवरी में प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेजा जाता है। इस वित्तीय वर्ष में जुलाई के बजाए अक्टूबर महिने में बिल निकाले गए। बिल की पड़ताल कर बांटते-बांटते नवंबर महिना बीत गया। उसमें से भी 25 फीसदी कर धारकों को बिल दिसंबर में भेजा गया। इनमें से बहुत से बिलों में त्रुटियां थी। उसे सुधारने में जनवरी महिना चला गया। अब जब, कर धारक बिल भरने जा रहे हैं तो उनसे 0.02 फीसदी ब्याज लिया जा रहा था, जो पूरी तरह गलत था।

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