Friday, March 21, 2014

चार दोषियों को सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा

मुंबई की शक्ति मिल में पिछले साल जुलाई-अगस्त में गैंगरेप की दो घटनाओं में से टेलिफोन ऑपरेटर केस में चार दोषियों को सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने गुरुवार को इन दोनों मामलों में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। फोटो पत्रकार मामले में कोर्ट सजा का ऐलान 24 मार्च को करेगा।
शुक्रवार को टेलिफोन ऑपरेटर मामले के दोषियों की सजा पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उज्जवल निकम ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, तो बचाव पक्ष के वकील पांचों के पारिवारिक हालात को देखते हुए सजा में रियायत की अपील करते रहे। सुनवाई के दौरान एक दोषी सलीम अंसारी ने कोर्ट से रहम की गुहार लगाते हुए कहा कि वह अपने परिवार में अकेला कमाऊ व्यक्ति है। उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे और 70 साल की मां और अपाहिज बहन है। एक दूसरा दोषी अशफाक शेख सुनवाई के दौर फूट-फूटकर रोने लगा। उसने जज से रहम की मांग करते हुए कहा कि उसके दो छोटे बच्चे हैं और वे बीमार हैं। लेकिन जज पर उनकी दलील का असर नहीं पड़ा।
गौरतलब है कि दोनों मामलों में दो नाबालिगों समेत सात लोग गिरफ्तार हुए थे। सेशन कोर्ट ने गुरुवार को इनमें से तीन को दोनों गैंगरेप में दोषी ठहराया था। सेशन जज शालिनी जोशी ने महज 20 मिनट में इन्हें दोषी ठहरा दिया था। इस दौरान महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर.आर. पाटील भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। नाबालिग आरोपियों पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने मुकदमा चल रहा है। पिछले साल 22 अगस्त को पांच लोगों ने तब एक फोटो-पत्रकार से गैंगरेप किया था, जब वह बंद पड़ी शक्ति मिल के फोटो शूट करने गई थी।

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