Tuesday, April 28, 2009

पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति को आजीवन कारावास की सजा

महानगर के एक सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 9 साल की बेटी के बयान पर अदालत ने नौसेना अधिकारी उपेंद्र राय (35) को पत्नी वंदना (32) की हत्या के जुर्म में सजा सुनाई। राय ने 24 अक्टूबर, 2005 को पत्नी वंदना की हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियोजन ने 14 लोगों के बयान लिए जिसमें राय की 9 साल की बेटी भी शामिल है। उसने बताया कि उसके पिता ने घर के भीतर उसकी मां को घसीटा और निर्दयता से हत्या कर दी। बिल्डिंग सुपरवाइजर ने कोलाबा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। राय को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था।

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